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किसान ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई टली, SC ने कहा – Delhi में कौन-कैसे करेगा एंट्री पुलिस ले फैसला
नई दिल्ली। देश में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 20 जनवरी तक टाल दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर एक याचिका में कहा था कि गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के लिए प्रस्तावित कोई भी रैली या विरोध से देश को को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली (Farmers tractor rally) पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की ओर रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा। कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर दिल्ली पुलिस को खुद फैसला लेना है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग, कैसे आएंगे ये पुलिस तय करेगी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि क्या कोर्ट को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है।
बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली की रिंग रोड पर होगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया और कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। गौर हो कि अब तक किसान और सरकार के बीच नौ दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं, कई मामलों पर किसान और सरकार के बीच सहमति बनी है, लेकिन किसानों की मांग है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर लिखित में आश्वासन दिया जाए। 19 जनवरी को किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक होनी है।