-
Advertisement
![himachal-High-Court](https://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2022/12/himachal-High-Court-3.jpg)
हिमाचल हाईकोर्ट से विक्रमादित्य को मिली राहत, राजीव बिंदल के मानहानी मामले की सुनवाई टली
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (himachal High Court) में नाहन से पूर्व विधायक डॉ राजीव बिंदल (Dr. Rajeev Bindal) द्वारा विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) सहित दो लोगों पर किए गए मानहानि के दावे पर सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टल गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं नाहन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डा. राजीव बिंदल ने कांग्रेसी नेता विक्रमादित्य सिंह सहित नाहन विधानसभा क्षेत्र के दो अन्य कांग्रेसी नेताओं देशराज लबाना व सोमदत्त पर मानहानि का दावा करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। प्रार्थी के अनुसार चंद कांग्रेसी नेताओं (Congress Leaders) ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके चरित्र पर उंगलियां उठाने का प्रयास किया। हाईकोर्ट ने प्रार्थी बिंदल के आवेदन पर उनके खिलाफ सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार व गलत टिप्पणियां करने पर प्रतिबंध व रोक लगाई है। प्रार्थी ने कोर्ट में कहा था कि वह छात्र जीवन से लेकर अब तक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहा है।
यह भी पढ़ें:हिमाचल हाईकोर्ट ने रोका शिक्षा सचिव और निदेशक का वेतन, जाने क्यों
वह तीन बार सोलन और नाहन से विधायक भी चुना गया था और एक बार स्वास्थ्य मंत्री भी रहा। इतना ही नहीं वह पूरे देश की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है और समाज में उनका अच्छा खासा नाम है। समाज में उनका अच्छा रुतबा होने के कारण उन्हें एक बार विधान सभा अध्यक्ष भी बनाया गया था। इस सबकी जानकारी प्रतिवादियों को होने के बावजूद उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसा प्रतिवादी फेसबुक अकाउंट, वॉट्सएप संदेश और ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया का सहारा लेकर कर रहे हैं। ये लोग उसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, नैतिकता और काम करने की क्षमता पर संदेह पैदा करने के लिए दुष्प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थी ने प्रतिवादियों पर राजनैतिक लाभ लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें ऐसा दुष्प्रचार करने से रोकने की गुहार भी लगाई है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को सोशल मीडिया के माध्यम से असत्यापित आरोप लगाने पर रोक लगाई है। मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।