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Nirbhaya Case : दोषी अक्षय की पत्नी की तलाक अर्जी पर 24 मार्च को सुनवाई
Last Updated on March 19, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape Case)के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी द्वारा दायर की गई तलाक की अर्जी पर 24 मार्च को सुनवाई होगी। ऐसे में दोषियों की फांसी की सजा को लेकर फिर संशय बना हुआ है। क्योंकि, दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जानी है ऐसे में सुनवाई के लिए दोषी की पत्नी का उपस्थित रहना भी जरूरी होगा। प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि अगर निर्भया के दोषी अक्षय को फांसी नहीं होती है तो क्या अन्य आरोपियों को फांसी दी जाएगी।
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गौर हो, अक्षय ठाकुर (Akshay Thakur) की पत्नी पुनीता ने कहा था कि उसका पति रेप का आरोपी है उसके पति ने जो काम किया उसके लिए वह दोषी नहीं है। दोषी की पत्नी का कहना है कि वह अक्षय की विधवा बन कर नहीं रह सकती। इससे पहले निर्भया के दोषियों के सभी आरोपियों के परजिनों ने राष्ट्रपति के समक्ष भी इच्छामृत्यु की मांग रखी थी। निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से जारी किए तीन डेथ वारंट पहले ही खारिज हो चुके हैं। चौथा डेथ वारंट खारिज करवाने के लिए दोषी अक्षय की पत्नी की ओर से दायर की गई तलाक की याचिका इस मामले में अदालत को एक बार फिर अपना फैसला कानूनी रूप बदलने के लिए मजबूर कर सकती है।