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High Court ने आशीष शर्मा और राकेश शर्मा की अग्रिम जमानत 10 जून तक बढ़ाई
Rajya Sabha Cross Voting Case: शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा (Rakesh Sharma) और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को दी अंतरिम अग्रिम जमानत (Interim Anticipatory Bail) की अवधि 10 जून तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने 12 मार्च को प्रार्थी राकेश शर्मा व आशीष शर्मा (Ashish Sharma) को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी। कोर्ट ने इन्हे जांच कार्य में सहयोग देने को भी कहा था।
ये है पूरा मामला……..
याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार, शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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रास चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप
FIR में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चेतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 10 जून को होगी।