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आशीष शर्मा और बागी चैतन्य के पिता को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
Last Updated on March 12, 2024 by Himachal Abhi Abhi
Himachal High Court: शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने हिमाचल कांग्रेस बागी चैतन्य शर्मा (Rebel Chaitanya Sharma) के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा (Ashish Sharma) को अंतरिम अग्रिम जमानत (Bail) दे दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा व आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वह 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करे व जांच कार्य में सहयोग दें।
चैतन्य के पिता और आशीष पर केस
याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार, शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420,171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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क्या था पूरा मामला?
FIR में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 16 मार्च को होगी।
-कुलभूषण