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High Court ने चैतन्य के पिता व आशीष शर्मा अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई
Last Updated on April 1, 2024 by Himachal Abhi Abhi
Rajya Sabha Cross Voting Case: शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने गगरेट से चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय आशीष शर्मा (Ashish Sharma) को दी अंतरिम अग्रिम जमानत (Interim anticipatory Bail) की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा के समक्ष दोनों प्रार्थियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को पहले ही आदेश जारी कर उन्हें बालूगंज पुलिस (Baluganj Police) द्वारा बुलाए जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने व जांच कार्य में सहयोग देने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने दोनों प्रार्थियो को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के अनुसार ही उपस्थिति सुनिश्चित करने की छूट भी दे रखी है। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए और 171 सीए 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। FIR में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव (Rajya Election) को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची। शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चैतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है। दोनों याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।