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#Shimla: इन मार्गों पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग को लेकर High Court के आदेश
शिमला। पुराना बस स्टैंड शिमला (Old Bus Stand Shimla) से संजौली वाया छोटा शिमला और संजौली से पुराना बस स्टैंड वाया लक्कड़ बाजार में सड़क के किनारों अवैध पार्किंग के बारे हाईकोर्ट (High Court) ने जरूरी आदेश पारित किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्रभूषण वारोवालिया की खंडपीठ ने एसपी शिमला (SP Shimla) को आदेश दिए कि यदि अवैध पार्किंग बारे किसी भी तरह की शिकायत आती है तो इस बारे एक घंटे के अंदर निपटारा किया जाए। अदालत (Court) ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि अदालत के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई तो उसके ऊपर अदालत के आदेशों की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। पुराना बस स्टैंड शिमला से संजौली वाया छोटा शिमला और संजौली से पुराना बस स्टैंड वाया लक्कड़ बाजार सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा जिस ठेकेदार को दिया गया था, उसने अदालत से गुहार लगाईं थी कि इस सड़क से अवैध पार्क किए गए, वहां हटा दिए जाने के आदेश पारित किए जाएं।
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अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना करते हुए एसपी शिमला ने अदालत को बताया कि इस सड़क पर ट्रैफिक (Traffic) जाम से निपटने के लिए दो सौ पुलिस जवानों कि तैनाती कर दी गई है, जिनमें से 90 पुलिस (Police) जवान एक ही समय ड्यूटी (Duty) पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 21 मोटरसाइकिल और 3 क्रेन की तैनाती कर दी गई है। अदालत को बताया गया कि इस वर्ष की पहली जनवरी से अभी तक कुल 14,957 वाहनों के चालान किए गए हैं, जो इस सड़क पर अवैध तरीके से पार्क किए गए थे। 180 वाहन जो ट्रैफिक में बाधा डाल रहे थे, उन्हें टो करके हटाया गया है। इसके अलावा एसपी ने अदालत को बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि जिस जगह पर सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है, वहां पर अवैध तरीके से गाड़ी पार्क ना की जाएं। मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि वह अवैध पार्किंग की शिकायत पुलिस को कर सकता है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि यदि अवैध पार्किंग बारे किसी भी तरह की शिकायत आती है तो इस बारे एक घंटे के अंदर निपटारा किया जाए।