-
Advertisement
HRTC कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने वाले अफसरों पर लें एक्शन: हाईकोर्ट
शिमला। HRTC कर्मचारियों के समय पर वित्तीय लाभ (Financial Benefits) न देने वाले अधिकारियों पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ (Himachal High Court Bench) ने HRTC को आदेश दिए हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ पहली जनवरी 2024 तक विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली जाए। इसके अलावा अदालत ने बकाया राशि पर सात फीसदी ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए।
मामले की अगली सुनवाई पहली जनवरी 2024 को निर्धारित की है। खंडपीठ ने HRTC को आदेश दिए हैं कि वह प्रार्थी को दी गई बकाया राशि पर 7.30 फीसदी ब्याज भी अदा करें। याचिकाकर्ता रविंद्र ने नियमित होने के बाद उसे बकाया राशि अदा नहीं करने पर अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 25 अगस्त 2006 को उसकी सेवाओं को नियमित किया गया। लेकिन उसके बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। अदालत ने अनुपालना याचिका में 16 दिसंबर 2022 को आदेश पारित किए थे कि याचिकाकर्ता की देय राशि का छह माह के भीतर भुगतान किया जाए।
अदालत के आदेश की अवमानना
अदालत ने स्पष्ट किया था कि निगम की ओर से यदि छह माह के भीतर इस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उस स्थिति में देय राशि पर सात फीसदी ब्याज देना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह बताया गया कि HRTC ने पहली जुलाई 2023 को देय राशि का चेक तैयार किया जबकि हाईकोर्ट के आदेशानुसार 16 जून 2023 को छह माह का समय पूरा हो गया था। अदालत ने पाया कि निगम इस राशि का भुगतान करने में विफल रहा है तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को देय राशि पर ब्याज अदा करना होगा।
यह भी पढ़े:हाईकोर्ट के आदेश- एचपीएमसी कर्मचारियों को भी दिया जाए संशोधित वेतनमान