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संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट सख्त- निगम आयुक्त को 6 मई तक केस निपटाने के दिए आदेश
Sanjauli Mosque Case: हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले (Sanjauli Mosque Case)को लेकर सुनवाई हुई। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने नगर निगम शिमला (MC Shimla) के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर रखी थी। जिसका कोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाइकोर्ट (High Court)ने नगर निगम शिमला को मामले में छह हफ्ते के भीतर अनुपालन के आदेश जारी किए है। ये भी कहा कि की इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
2010 से निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा केस
मामले की जानकारी देते हुए संजौली लोकल रेजिडेंस (Sanjauli Local Residence) के वकील जगत पाल ने बताया कि हाइकोर्ट ने सख्त लहजे में नगर निगम को मस्जिद मामले में कर्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। यदि आदेशों का पालन ना हुआ तो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। आठ मई को छह हफ़्ते का समय पूरा होगा। संजौली मस्जिद मामला 16 साल से यानी 2010 से निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा, संजौली मस्जिद मामले में जेई द्वारा 31 मार्च 2010, 14 दिसंबर 2019 और 5 अक्टूबर 2024 को तीन बार रिपोर्ट फाइल की गई, जिसमें संजौली मस्जिद को अवैध बताया गया। मस्जिद का न नक्शा, न मालिक, न एनओसी मस्जिद बनाने को ली गई है।
दो मंजिल का जल्द फैसला किया जाए
हाईकोर्ट ने बीते साल 21 अक्टूबर को निगम आयुक्त शिमला को 20 दिसंबर 2024 तक निगम की अदालत में चल रहा मुकद्दमा निपटाने के आदेश दिए और कहा कि संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिल का जल्द फैसला किया जाए। ऊपर मंजिल को तोड़ने के निगम आयुक्त बीते साल 5 अक्टूबर को पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं। आयुक्त कोर्ट के आदेशों पर मस्जिद को तोड़ने का काम चला हुआ है। मगर यह काम धीमी रफ्तार के साथ किया जा रहा है।
संजू चौधरी