-
Advertisement
![](https://himachalabhiabhi.com/wp-content/uploads/2023/03/Shimla-High-court-6.jpg)
एमएमयू के छात्रों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूलने पर हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब
शिमला। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) के छात्रों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूलने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार एमएमयू और उससे संबद्ध मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी के करीब 1200 छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूलने का आरोप लगा है। इस अनियमितता के लिए मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज पर हिमाचल राज्य निजी शिक्षा नियामक आयोग ने 45 लाख का जुर्माना लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को आयोग के इस फैसले पर रोक लगा रखी है।
एमबीबीएस छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए अतिरिक्त वसूले
आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया था कि वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान लगभग 1100 एमबीबीएस छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए की अतिरिक्त टयूशन फीस वसूली जा चुकी है। एमएमयू की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल राज्य निजी शिक्षा नियामक आयोग की ओर से पारित आदेशों पर पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग के दो सदस्यों में से जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी, एक सदस्य शशिकांत शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। शशिकांत शर्मा ने हस्ताक्षर से इनकार करते हुए कहा था कि उनकी बेटी भी विश्वविद्यालय में नामांकित थी।
यह भी पढ़े:कोर्ट के आदेशों की अवमाननाः हाईकोर्ट ने लोनिवि के मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस किया जारी
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group