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रोहड़ू सिविल अस्पताल में नर्सों और फार्मासिस्ट के खाली पड़े पदों को कब भरेगी सरकारः हाईकोर्ट
शिमलाः प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सरकार से पूछा है कि वह कब तक रोहड़ू सिविल अस्पताल (Rohru Civil Hospital) में नर्सों और फार्मासिस्ट के खाली पड़े पदों को भर देगी। बता दें कि अदालत ने सिविल अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण लोगों को आ रही परेशानी पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 10 अक्तूबर को निर्धारित की है।
बता दें कि एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर हाईकोर्ट (High Court) ने संज्ञान लेने के पश्चात स्वास्थ्य निदेशक और बीएमओ रोहड़ू को भी प्रतिवादी बनाया है।खबर में बताया गया था कि सिविल अस्पताल रोहड़ू में पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण मरीज मरहम पट्टी के लिए भटक रहे है। बताया गया था कि अस्पताल में हर दिन 400 से 500 ओपीडी होती है और मरीजों को मरहम पट्टी की जरूरत रहती है। अस्पताल (Hospital)में अभी नर्सों के 31 पदों में से लगभग आधे पद खाली चल रहे है। इसी तरह फार्मासिस्ट के नौ पदों में से अधिकतर पद खाली पड़े हैं। खबर में बताया गया था कि यदि कोई पैरा मेडिकल स्टाफ कार्य दिवस के दौरान छुट्टी पर जाता है तो चिकित्सकों को खुद ही मरहम पट्टी करनी पड़ती है। अस्पताल (Hospital) में इन पदों को भरने के लिए कई बार गुहार लगाई गई है लेकिन, अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों को भरने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए है।