-
Advertisement
कोरोना बंदिशों के बीच Himachal के बाजार बंद-सड़कों पर पसरा है सन्नाटा,देखें तस्वीरें
शिमला। हिमाचल में कोरोना (coronaके बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार की बंदिशों के चलते मई माह के पहले दिन शनिवार को बाजार बंद होने के चलते सूनापन दिख रहा है। प्रदेश के शहरों व कस्बों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ( shops) ही खुली हुई हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा सड़कों पर बसों ( Buses)की संख्या भी कम हैं। इन बसों में इक्का- दुक्का सवारियां ही नजर आईं। आज सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। दुकानें मार्केट, व्यावसायिक स्थल मॉल, जिम, खेल परिसर व स्वीमिंग पूल भी बंद हैं। कुछ विभागों के कर्मचारी आज घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) कर रहे हैं । हालांकिए लोगों की आवाजाही व वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है बावजूद इसके बाज़ारों में लोगों की भीड़ ना के बराबर दिख रही है। वीकेंड पर दो दिन बाजार बंद रहने का असर अब बस सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा है। आज और कल हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC)) की करीब छह सौ बसें ही चलेंगी। यह लोकल रूट पर ज्यादा सेवाएं प्रदान करेंगी। बाकी बसें शुक्रवार रात को ही गंतव्य स्थल पर खड़ी हो गई है औरअब अब सोमवार को वापस आएं
यह भी पढ़ें: Himachal में दस मई तक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार-आदेश जारी
याद रहे हिमाचल (Himachal)में 10 मई तक शनिवार और रविवार को सभी मार्केंट (Market), दुकानें, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल (Swimming Pool) आदि 10 मई तक बंद रहेंगे। फल, सब्जी, दूध और दुग्ध उत्पादों, मेडिकल की दुकानें को इससे छूट होगी। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल टूरिज्म विभाग द्वारा जारी एसओपी (SOP) के तहत काम करेंगे। इस बारे आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले एक मई तक के लिए आदेश जारी हुए थे। जारी आदेशों में सोशल, एकेडमिक (Academic), स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। शादियों में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। धाम और डीजे (DJ) पर पूरी तरह रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
यह भी पढ़ें: HP Corona: आज 2,358 केस और 1,730 ठीक- 37 की मृत्यु-11,791 सैंपल पेंडिंग
धार्मिक स्थलों पर 10 मई तक लोगों के आने पर रोक रहेगी। रोजाना की पूजा होती रहेगी। फाइव डे वीक (Five Day Week) 10 मई तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को ऑफिस (Office) भी बंद रहेंगे। यह कार्यालय 10 मई तक पचास फीसदी उपस्थिति से साथ चलेंगे। गर्भवती महिला और दिव्यांग 10 मई तक कार्यालय आने पर छूट दी गई है। राज्य के बाहर और राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) पचास फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। साथ ही परिवहन विभाग की एसओपी का पालन करना होगा। गुड्स कैरियर की मूवमेंट पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जिला प्रशासन पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate), फैटेलिटी रेट और पॉजिटिव केसों के आधार पर और सख्ती के लिए निर्णय लेने में समक्ष हैं। हिमाचल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर आदि 10 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन (Online) कक्षाएं जारी रहेंगी। वहीं, नर्सिंग (Nursing), मेडिकल व डेंटल कॉलेज खुले रहेंगे। यहां पर कोविड-19 एसओपी का पालन करना होगा। अगर कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 205 की धारा 51-60 और सेक्शन 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।