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CPS की नियुक्ति पर बहस आज, HC में जवाब दाखिल कर सकते हैं मुकेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश मे 6 CPS की नियुक्तियों को लेकर सोमवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने सभी 6 CPS से भी जवाब मांगा है। इस मामले में सोमवार को राज्य हाईकोर्ट (Himachal High Court) में बहस होने की संभावना है। बीजेपी ने सभी CPS और डिप्टी सीएम की नियुक्तियों को अवैध बताया है।
बीजेपी ने CPS और डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर दो याचिकाएं दायर की हुई हैं। एक याचिका पीपल फॉर रिसपांसिबल गवर्नेंस की भी है। तीनों पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम को गैरकानूनी ठहराया है। हिमाचल की पूर्व वीरभद्र सरकार भी 9 CPS लगाए थे। तब भी इन्हें लेकर खूब बवाल मचा था। उस दौरान भी पीपल फॉर रिसपांसिबल गवर्नेंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
डिप्टी CM का नहीं प्रावधान- सत्ती
BJP विधायक एवं पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सत्तपाल सत्ती ने बताया कि संविधान में डिप्टी CM की शपथ का प्रावधान नहीं है। फिर भी मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी CM के तौर पर शपथ दिलाई गई। इसी तरह CPS की नियुक्ति भी असंवैधानिक है। कांग्रेस सरकार ने ने छह CPS लगाकर राज्य के सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ डाला है। BJP शासित कई प्रदेशों में डिप्टी CM है। फिर भी बीजेपी ने डिप्टी सीएम पर सवाल उठाया है। संविधान में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का प्रावधान है। डिप्टी CM और CPS का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, BJP शासित किसी भी राज्य में डिप्टी CM की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी गई है।
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