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हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की सिफारिश पर शिक्षक के तबादला आदेश किए रद्द
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने पूर्व विधायक की सिफारिश पर किए गए शिक्षक के तबादला आदेशों को रद्द (Transfer Order Cancel) किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पूर्व मंत्री या विधायक (Former Minister or MLA) की कमचारियों के तबादले में कोई भूमिका पारिभाषित नहीं है। अदालत ने कहा कि पूर्व मंत्री या विधायक के पास स्थानांतरण के लिए सिफारिश करने का कोई भी विशेषाधिकार नहीं है। राज कुमार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसे पूर्व विधायक की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया है।
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अदालत (Court) ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता सोलन जिला के साई स्कूल में शिक्षक कार्यरत था। पारिवारिक समस्या को लेकर उसने सीएम से आग्रह किया कि उसे नादौन के पन्सेई स्कूल में स्थानांतरित किया जाए। शिक्षा विभाग (Education Department) ने याचिकाकर्ता का तबादला पन्सेई स्कूल में कर दिया। प्रतिवादी बाम देव ने नादौन के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री से सिफारिश करवाई और अपना तबादला पन्सेई स्कूल में करवाया। साथ ही पूर्व विधायक (Former MLA) ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेशों को रद्द करने की सिफारिश भी की थी। पूर्व विधायक की सिफारिश पर तबादला आदेशों को रद्द किए जाने को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी।