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हिमाचल हाईकोर्ट: मेडिकल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए अभ्यर्थियों को राहत
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने मेडिकल आधार पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती (Police Constable Recruitment) से बाहर किए दर्जनों अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने आईजीएमसी (IGMC) के एमएस को आदेश दिए कि वह संबंधित विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित करे। मेडिकल बोर्ड में उन विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को रखने के आदेश दिए जिनके आधार पर प्रार्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट (Medical Report) सील्ड कवर में जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए।
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कांगड़ा जिला में पुलिस भर्ती के दौरान मेडिकल आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को बाहर करने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में अभ्यर्थियों को नेत्र विभाग के डॉक्टरों की राय पर बाहर कर दिया गया जबकि जिस मेडिकल बोर्ड (Medical Board) का गठन किया गया था उसमें हड्डी या सामान्य शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर थे। इस मेडिकल बोर्ड में संबंधित विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के कारण इस बोर्ड को विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड नहीं कहा जा सकता। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आईजीएमसी के मेडिकल अधीक्षक को संबंधित विषयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर याचिकाकर्ताओं का पुनः मेडिकल करने के आदेश दिए।
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