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अनुबंध सेवा को वरीयता, अन्य सेवा लाभ के लिए भी गिना जाए: हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने अनुबंध सेवा को वरीयता (Seniority) और अन्य सेवा लाभ के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता तहसील कल्याण अधिकारी की अनुबंध सेवा को वरीयता के लिए गिना जाए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और बीसी नेगी ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवा को गिनते हुए सभी सेवा लाभ (Service Benefits) 31 दिसंबर 2023 तक अदा करें।
अदालत ने याचिकाकर्ता चमन लाल और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए। अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति लोकसेवा आयोग की ओर से मई 2010 को अनुबंध के आधार पर की गई थी। पांच वर्ष के अनुबंध सेवाकाल के बाद उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। आरोप लगाया गया कि उनकी अनुबंध के आधार पर दी गई सेवाओं को वरीयता के लिए नहीं गिना जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत ने गुहार लगाई थी कि उनकी अनुबंध सेवाकाल को वरीयता, पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि (Pension and Annual Increment) के लिए गिना जाए। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।
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