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हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया आदेश- स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण दें सभी जिलों के डीसी
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रत्येक जिला डीसी को आदेश दिए कि वह अपने अपने जिलों में उपलब्ध तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण कोर्ट के समक्ष रखे। इस विवरण में सभी स्वास्थ्य केंद्रों व बिस्तरों की संख्या, स्वास्थ्य संस्थाओं की आधारभूत सरंचना, डॉक्टरों की कुल संख्या व डॉक्टरों के रिक्त पड़े पदों की संख्या, उपलब्ध पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ की संख्या व इनके रिक्त पड़े पदों की संख्या, और समान प्रकृति के मामलों के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड शामिल है।
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कोर्ट ने सभी जिलों के उपायुक्तों से वह जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं जिसके तहत उन्होने अपने अपने जिलों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार से किसी भी तरह की मांग की हो। कोरोना के प्रसार को रोकने व महामारी से निपटने के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए। अब इस मामले पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी। संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमठ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष हो रही है।
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