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चिल्ड्रन पार्क के गेट पर निगम की बिल्डिंग को 4 हफ्ते में गिराएं: हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली स्थित चिल्ड्रन पार्क (Children Park In Sanjauli Shimla) के गेट के पास निगम द्वारा बनाये बहुमंजिला भवन (Multistory Building Of Shimla MC) को 4 हफ्ते में गिराने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किए।
21 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को चिल्ड्रन पार्क की ड्राइंग (Drawing) और मैप (Map) अदालत के समक्ष पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने चिल्ड्रन पार्क को अपनी पुरानी अवस्था में वापिस लाने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद स्थानीय निवासी पीयूष वोहरा की ओर से दायर आवेदन पर हाईकोर्ट ने 18 मई 2022 को पार्क में बनी बहुमंजिला इमारत को हटाने के आदेश पारित किए थे। आवेदन के माध्यम से कोर्ट को बताया गया था कि चिल्ड्रन पार्क का कुल क्षेत्रफल 179.41 वर्ग मीटर है। उसमें प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय (Public Toilet) का 16.64 वर्ग मीटर क्षेत्र भी शामिल है।
पहले ही छोटे पार्क इतना निर्माण?
अदालत ने खेद जताया था कि पहले ही आकार में छोटे पार्क को शौचालय और इमारत बनाकर और छोटा किया जा रहा है। चिल्ड्रन पार्क में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने के खिलाफ कोर्ट को 51 स्थानीय लोगों ने भी शिकायती पत्र भेजा था। कोर्ट से शिकायत की गई थी कि नगर निगम चिल्ड्रन पार्क में बुक कैफे (Book Café) और सार्वजनिक शौचालय बनाया जा रहा है। इन आदेशों में संशोधन हेतु नगर निगम शिमला ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।