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कसौली से हटेंगी अवैध दुकानें, हाईकोर्ट ने दी 28 अगस्त तक की मोहलत
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Shimla High Court) ने कसौली छावनी क्षेत्र (Kasauli Cantonment Area) में अस्थाई दुकानों (Encroachment made temporary shops) का कब्जा 28 अगस्त तक हटाने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किए। मामले में पाइन मार्केट, द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थाई दुकानों के मालिकों की ओर से आवेदन दायर किया गया था।
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28 अगस्त तक हटानी होंगी दुकानें
आवेदन में उनहोंने प्रतिवादी बनने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वे 4 सप्ताह के भीतर अपनी अस्थाई दुकानें हटा देंगे। कोर्ट ने आवेदनकर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकारते हुए उन्हें 28 अगस्त तक सेना की भूमि खाली कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी सेना अधिकारियों को सौंपने के आदेश दिए। प्रार्थी ने जनहित याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया है।
कुल 21 दुकानें हटेंगी
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के अधीन आता है। इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए कोई नियम नहीं है। भारतीय सेना के हित में इस अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सेना की इस जमीन को खाली करवाया जाए। मामले पर सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की गई है।
जेके शर्मा होंगे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल होंगे। प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके समेत 3 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इससे पहले जे के शर्मा रजिस्ट्रार विजिलेंस के पद पर हाईकोर्ट में तैनात थे। वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल अरविंद मल्होत्रा अब सोलन जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर स्थित नाहन आर के चौधरी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस के पद पर तैनात किया गया है।

