हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, सनवारा में सड़क निर्माण की ताजा रिपोर्ट पेश करे एनएचए

ओवर ब्रिज की ताजा स्थिति और निर्माण कार्य में लगने वाले समय की भी मांगी जानकारी

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, सनवारा में सड़क निर्माण की ताजा रिपोर्ट पेश करे एनएचए

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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सनवारा स्थित टोल प्लाजा (सोलन) में टोल टैक्स (Toll Tex) वसूलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority) को परवाणु सोलन अनुभाग के बीच लगभग 2 किलोमीटर सड़क के अधूरे निर्माण की ताजा स्थिति शपथपत्र के माध्यम से बताने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस अनुभाग के शुरू में बन रहे ओवर ब्रिज की ताजा स्थिति भी बताने को कहा। कोर्ट ने उपरोक्त निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लगने वाले समय की जानकारी भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अदित सिंगल द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश पारित किए। प्रार्थी ने टोल प्लाजा को स्थापित करने पर सवाल उठाये है।


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प्रार्थी के अनुसार सनवारा में टोल प्लाजा अवैध और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े नियमों के विपरीत है। राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार कोई भी 2 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक ही खंड में नहीं हो सकते। प्रार्थी के अनुसार एक अन्य टोल प्लाजा चंडीमंदिर, जिला पंचकुला में स्थित है और जिला सोलन (Solan) के परवाणू में 60 किलोमीटर के भीतर सनवारा टोल प्लाजा बनाया गया है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परवाणू-सोलन अनुभाग के 95 फीसदी से कम काम को पूरा बताते हुए ठेकेदार daiuh मेसर्स जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को गलत और मनमाने ढंग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया है।

प्रार्थी का आरोप है कि काम पूरा होने से पहले टोल वसूला जा रहा है। निर्माण कार्य और फ्लाईओवर के निर्माण कार्य अधूरा है ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि 95 प्रतिशत कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्रार्थी के अनुसार जनता को आधी अधूरी सुविधाओं के लिए बेतहाशा दरों से टोल टैक्स देने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजमार्ग का ठीक से रखरखाव भी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे कस्बे और गांव से जुड़ने वाली सड़कों के बीच उचित बैरिकेडिंग भी नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा मैसर्ज जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स को दिया गया ठेका निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रार्थना की है और सनवारा टोल प्लाजा पर देय टोल टैक्स दरों को नियत करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की गुहार लगाई है।

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