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हिमाचल हाईकोर्ट: विस चुनाव में पोलिंग बूथ दूर बनाने को लेकर एसडीएम नालागढ़ किए तलब
शिमला। विधानसभा चुनावों (Vidhan Sabha Elections) में नालागढ़ उपमंडल के एक विशेष वार्ड के लिए पोलिंग बूथ 10-12 किलोमीटर दूर स्थापित करने पर हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने एसडीएम नालागढ़ को तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता चेतराम द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी वार्ड नंबर 4 ग्राम पंचायत बधालग का वार्ड मेंबर है और इस वार्ड में लगभग 160 वोटर हैं। प्रार्थी के अनुसार ग्राम पंचायत बधालग में कुल 7 वार्ड हैं। उनके वार्ड को छोड़कर सभी वार्डो के पोलिंग बूथ एक से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए गए है। जबकि उनके वार्ड के लिए पोलिंग बूथ 10- 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में यह दलील दी है कि पोलिंग स्टेशन्स मैनुअल क्लोज 2.7 के मुताबिक किसी भी पोलिंग बूथ को 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।
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प्रार्थी के अनुसार 10- 12 किलोमीटर की दूरी पर पोलिंग बूथ (Polling Booth) को स्थापित किया जाना अपने आप में उनके वार्ड के मतदाताओं (Voters) को वोटिंग के अधिकार से वंचित किया जाना है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि उनके वार्ड के लिए पोलिंग बूथ एक या दो किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाए। प्रार्थी के अनुसार पोलिंग बूथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बधालग या गवर्नमेंट प्राइमरी सेंट्रर स्कूल बधालग में स्थापित किया जा सकता है जहां से उनके वार्ड की दूरी 1-2 किलोमीटर है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों को कानूनी तौर पर जायज पाते हुए एसडीएम नालागढ़ (SDM Nalagarh) को हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष तलब किया है।