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बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 15 दिन में एक बार होगी पोषाहार की Home Delivery
धर्मशाला। कांगड़ा जिला में समेकित बाल विकास कार्यक्रम के तहत बच्चों, धात्री तथा गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की होम डिलीवरी (Home Delivery) पंद्रह दिन में एक बार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। यह जानकारी डीसी राकेश प्रजापति ने दी। उन्होंने कहा कि ईंट के भट्ठे भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें शर्त निर्धारित की गई है कि ईंट भट्ठों की साइट पर उपस्थित मजदूर ही कार्य करेंगे। बाहरी क्षेत्रों से लेबर लाने पर पूर्ण पाबंदी है। इंश्योरेंस कंपनियों (Insurance Companies) तथा कुरियर सेवाओं को भी खुला रखने के आदेश दिए गए हैं। इसमें कुरियर सेवाओं से संबंधित वाहनों के लिए अनुमति लेना जरूरी है। मत्स्य पालन से जुड़े उद्योगों जैसे आहार, प्रंस्करण, पैकेजिंग इत्यादि को भी छूट प्रदान की गई है।
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डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में लॉकडाउन (Lockdown) के दूसरे चरण में मनरेगा के निर्माण कार्यों, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों तथा निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ आरंभ करने के लिए छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिला में ई-कामर्स के तहत फूड आइटम, बेबी प्रोडक्ट, मेडिकल उपकरणों की डिलीवरी सेवा, आईटी रिपेयर, मीट, मछली व पशु आहार की दुकानें खोलने में भी छूट प्रदान की जाएगी। कूरियर सेवाओं तथा इंश्योरेंस सेवाओं में भी छूट दी गई है। ई-कामर्स ऑपरेटर द्वारा डिलीवरी के लिए वाहन की अनुमति लेना जरूरी है। स्वरोजगार से जुड़े इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर तथा मिस्त्री इस अवधि के दौरान कार्य कर सकेंगे।
दुकानों, बैंकों में दूरी नहीं बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानों तथा बैंकों के बाहर नियमित तौर पर दुकानों तथा बैंकों के बाहर सामाजिक दूरी के आदेशों को लेकर उठाए गए कदमों का निरीक्षण किया जाएगा तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बाबत लिखित आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय सामाजिक दूरी है तथा इस संदेश को बार बार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
फसलों की कटाई कार्य में प्रोटोकॉल की करें अनुपालना
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में फसलों की कटाई की समय सीमा में किसानों को छूट प्रदान की गई है, अब किसान सुबह से लेकर रात तक 24 घंटें फसलों की कटाई कर सकेंगे। इसके अलावा सभी विकास खंडों के लिए फसल कटाई का कार्य आरंभ करने की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। डीसी ने कहा कि सभी विकास खंडों में फसल कटाई के दौरान सामाजिक दूरी तथा मास्क (Masks) का प्रयोग, हैंडबॉश इत्यादि का विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। फसल कटाई तथा गहाई का कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अवहेलना न हो सके।
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मनरेगा के तहत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्य किए जा सकते हैं। इसमें सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूरी अनुपालना सुनिश्चित की जानी जरूरी है तथा इसके साथ ही गृह मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल के निर्देशों के तहत ही कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए अनुपालना अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं अनुपालना अधिकारियों को कार्य आरंभ करने से पहले इंसीडेंट कमांटर संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक है। इसमें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर ही छूट के लिए निर्धारित कार्यों के लिए ही अनुमति देने का प्रावधान भी किया गया है और उसी आधार पर इंसीडेंट कमांडर को अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। इसमें निर्माण कार्यों के लिए भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो तथा उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ निर्माण कार्यों में सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
किसी भी स्तर पर कर्मचारियों की प्रत्येक दिन इंटर स्टेट तथा इंटर डिस्ट्रिक आवाजाही पर रोक रहेगी, अन्य जिलों या बाहरी जिलों में आपात स्थितियों में जिला दंडाधिकारी के माध्यम से कर्फ्यू पास बनाया जा सकता है।
डीसी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (PWD), जल शक्ति विभाग, विद्युत, हिमुडा, बीएसएनएल (BSNL), एडीबी के निर्माण कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिशासी अभियंता अनुपालना अधिकारी होंगे, जबकि ईंठ भट्ठों के कार्य के लिए डीएफएससी (DFSC), मनरेगा के कार्यों की अनुमति के लिए बीडीओ (BDO), नगर निगम के निर्माण कार्यों के लिए कमीशनर नगर निगम, नगर निकायों के लिए कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पंचायत सचिव, खनन तथा उसकी टांर्सपोटेशन के लिए खनन अधिकारी, उद्योगों से संबंधित अनुमति के लिए मुख्य प्रबंधक उद्योग विभाग, कार्मिशयल तथा प्राइवेट प्रबंधन के लिए जिला श्रम अधिकारी को अनुपालना अधिकारी नियुक्त किया गया है।