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PPF सहित कुछ स्कीमों से निकाला पैसा तो भुगतना पड़ेगा कुछ ऐसा दंड – देखें Video
क्या आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हां तो ये रपट आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी क्योंकि अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि अगर आप अपने ही किसी अकाउंट से तय नियमों से ज्यादा रकम निकालते हैं तो (TDS) टीडीएस में 5 फीसदी कटौती हो सकती है। पैसा निकालने (Withdrawals) के ये नियम पीपीएफ (PPF) से लेकर विभिन्न जमा योजनाओं (Deposit Schemes) पर लागू होते हैं। ये नियम पहली जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। क्या हैं ये नियम हम आज आपको इसके बारे में (Video Story) वीडियो स्टोरी के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे।
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अगर आप आईटीआर (ITR) दाखिल नहीं करते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक लेकिन एक करोड़ (One Crore) से कम रकम निकालते हैं तो इस पर 2 फीसदी टीडीएस की कटौती होगी, लेकिन अगर आपकी रकम निकासी एक करोड से ज्यादा होती है तो एक करोड़ से ऊपर की निकासी पर 5 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। इसमें ये बात जरूर देखी जाती है कि कोई आयकर रिटर्न फाइल करने वाला ग्राहक है तो उसे नियमों में थोड़ी छूट दी जा सकती है। ऐसे में अगर आपकी एक वर्ष में एक करोड़ से ज्यादा की निकासी होती है तो आपको 2 फीसदी आयकर ही देना होगा।
टीडीएस कटौती (TDS Deduction) के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (Center for Excellence in Postal Technology) ने पहली अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की समय अवधि के लिए ऐसे जमाकर्ताओं के ट्रांजेक्शन की पड़ताल करने को कहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी इन जरूरी सूचनाओं को संबंधित सर्कल के सीबीएस और सीपीसी (CBS and CPC) को भेजेगा, फिर ऐसो खातों की डिटेल्स, जमाकर्ता का पैन नंबर और कितना टीडीएस काटा जाना है ये जानकारी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। संबंधित सर्किल के सीपीसी का इंचार्ज इन सभी जानकारियों को संबंधित डाकघर को भेजेगा, ताकि बिना किसी भूल-चूक के ऐसे ग्राहकों का टीडीएस काटा जा सके। पोस्ट ऑफिस ग्राहक का टीडीएस काटने के बाद उसे लिखित में इसकी जानकारी देगा।