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भारत ने China समेत सभी पड़ोसी देशों से सार्वजनिक खरीद पर लगाया Ban
नई दिल्ली। भारत सरकार ने आज सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया, ताकि उन देशों के बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा सके जो भारत के भू-भाग के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से सार्वजनिक खरीद पर रोक लगा दी है। अब इन देशों के बोलीकर्ताओं को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अनुमति हासिल करनी होगी और ‘योग्य संस्था’ के साथ पंजीकरण करना होगा। यह प्रतिबंध सार्वजनिक बैंकों व सरकारी उद्यमों द्वारा जारी निविदाओं पर भी लागू होगा।
ये नियम सिर्फ चीन और पाकिस्तान पर लागू होगा
चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ भारत जमीनी सीमा साझा करता है, लेकिन भारत ने उन देशों को छूट दे दी है जिन्हें वो लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। बतौर रिपोर्ट्स, इसका मतलब है कि ये नियम सिर्फ चीन और पाकिस्तान पर लागू होगा। भारत ने उन देशों के बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत भारत की सीमा से लगे देशों को भारत में किसी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अधिकार होगा। नया नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) से जुड़ी सभी परियोजनाओं और परियोजनाओं पर लागू होगा जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है।
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वहीं, सरकार ने कई मामलों में इस प्रतिबंध से छूट भी प्रदान की है। इनमें से एक चिकित्सा आपूर्ति की खरीद भी है। 31 दिसंबर 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी से रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद सहित कुछ सीमित मामलों में इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। सरकार ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि की ओर से की जाने वाली सरकारी खरीद में इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 (1) के प्रावधानों को लागू किया जाए।