-
Advertisement
मजदूरों से 12 घंटे काम ले सकेंगे उद्योग मालिक, Lockdown की शर्तों में मिलेगी छूट
Last Updated on April 19, 2020 by
चंडीगढ़। केंद्र सरकार की ओर से 20 अप्रैल से लॉकडाउन की शर्तों में कुछ रियायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे समय में राज्य सरकारें कोशिश करेंगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव कार्य किया जाए। पंजाब सरकार भी उद्योगों को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी में जुट गई है। पंजाब (Punjab) में श्रमिकों की कमी है इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार उद्योगों को मजदूरों (laborers) से आठ घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेने की छूट देने की तैयारी कर रही है।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group
पंजाब के उद्योगपतियों ने पंजाब श्रम विभाग के प्रधान सचिव वीके जंजुआ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह मांग उठाई थी। श्रमिकों के घर लौटने और कोरोना वायरस के भय से उद्यमियों को श्रमिकों की कमी होने का डर सता रहा है। पीएचडी चैंबर की पंजाब ईकाई के चेयरमैन करण गिल्होत्रा ने कहा कि राज्य में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ने के कारण भी उद्योगों में कुछ हफ्ते के लिए श्रमिकों की कमी होने की संभावना है। ऐसे में 12 घंटे काम करवाने पर विचार किया गया। बड़े उद्यम जहां कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था औद्योगिक परिसर में ही होगी, वहां 12 घंटे काम करना कर्मचारी व नियोक्ता दोनों के हित में होगा। वीके जंजुआ ने बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकती है।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगों को पटरी पर लाने की पंजाब सरकार को अनुमति दे दी है। हाईवे किनारे स्थित ढाबों, एयर कंडीशनर, कूलर व पंखे और इनको रिपेयर करने वाली दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी गई है। राज्य में स्टोन क्रशर, रेत, सीमेंट और स्टील की बिक्री की भी इजाजत दी गई है। निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट को भी छूट रहेगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिशा-निर्देश पर श्रम विभाग ने रजिस्टर्ड कामगारों के खातों में 90 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत भेज दी है।