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घर में इतना रख सकते हैं कैश, लिमिट तोड़ने पर भरना पड़ेगा भारी-भरकम जुर्माना
चाहे आजकल जमाना डिजिटल हो गया है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में इमरजेंसी के कुछ नकद पैसा रखते हैं। हालांकि, क्या आपको पता है कि आप घर पर कैश भी एक लिमिट में ही रख सकते हैं। इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने घर पर कैश रखने के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं।
इनकम टैक्स विभाग के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति घर में कैश रख सकता है। वहीं, अगर कभी आपको घर की इनकम टैक्स विभाग छानबीन करता है तो आपको इस कैश की आमदनी का सोर्स इनकम टैक्स विभाग को बताना पड़ता है।
नहीं लेनी पड़ेगी टेंशन
बता दें कि समय-समय पर आईटीआर (Income Tax Return) भरते रहें। ऐसा करने से आपको घर पर नकद पैसा रखने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी।
इस बात का रखें ध्यान
ध्यान रहे कि घर पर रखा नकद पैसा आईटीआर के हिसाब से होना चाहिए। यानी अगर आईटीआर (ITR) पांच लाख सालाना है तो घर पर कैश भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी का आईटीआर सालाना पांच लाख हो और उसके पास घर पर नकद कैश 50 लाख का हो।
बढ़ सकती हैं मुश्किलें
बता दें कि आयकर विभाग के छापे में आपको आमदनी की पुख्ता जानकारी देनी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग को नकद राशि का हिसाब नहीं दे पाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
लग सकता है जुर्माना
सही जानकारी ना देने पर आपको विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी जितनी आपके पास नकद राशि घर से मिलती है आपको उसका 137 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा सकता है।
रख सकते हैं इतनी कैश
आयकर विभाग के नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी लोन या जमा राशि के लिए 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन की डिटेल बताना जरूरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बार में 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करने या निकालने के लिए पैन नंबर की डिटेल बताना जरूरी है।
हो सकती है जांच
ध्यान रहे कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले कार्डधारक अगर एक बार में एक लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो सकती है।