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कुंडू ने लगाई हाईकोर्ट का आदेश रोकने की अर्जी, खुद बहस करना चाहते हैं निशांत
लेखराज धरटा/शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा (Palampur Businessman Nishant Sharma) को धमकाने के मामले में गुरुवार को जहां हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में राज्य सरकार ने जहां मामले की स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल की, वहीं सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने किसी और पद पर ट्रांसफर करने के हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने की अर्जी दाखिल की।इस मामले में आगे की सुनवाई शुक्रवार 5 जनवरी को होगी। कारोबारी निशांत शर्मा ने इस मामले में कोर्ट से खुद बहस करने की अनुमति मांगी है।
यह रहा अब तक का घटनाक्रम
हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने 26 दिसंबर 2023 को मामले की जांच को किसी तरह की दखल से बचाने के लिए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। इस फैसले को संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। हिमाचल सरकार ने 2 जनवरी को संजय कुंडू को आयुष विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया था। 2 जनवरी की शाम को ही IPS सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। लेकिन अगले ही दिन 3 जनवरी को संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू और कांगड़ी एसपी दोनों को हाईकोर्ट के ट्रांसफर ऑर्डर को रोकने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी देने को कहा था।
निशांत शर्मा ने मांगी अनुमति
गुरुवार को कारोबारी निशांत शर्मा ने इस मामले में खुद बहस करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। दरअसल निशांत शर्मा ने हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को ई-मेल किया था और खुद के साथ परिवार की जान को खतरा बताया था।