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केलांग। हिमाचल (Himachal’s tribal district) के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति (Lahaul-Spiti) में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं रोजगार तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्य बोर्ड को आवश्यक सेवाओं (Essential Services) की सूची में शामिल किया गया है। डीसी लाहुल-स्पीति केके सरोच ने बताया कि जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि अब जिला में कीटनाशक दवाईयों की बिक्री को भी आवश्यक सेवा की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त वन एवं पशुपालन विभाग को भी आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल किया गया है। सरोच ने बताया कि कर्फ्यू में छूट केवल आवश्यक सामान को क्रय करने के लिए दी गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान बिना किसी कार्य के घर से बाहर ना निकलें।
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