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Corona से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों पर किया हमला तो होगी 7 साल की जेल, अध्यादेश लाई सरकार
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश भर में स्वास्थय कर्मियों (Health workers) के साथ हो रही हिंसा और दुर्व्यवहार की ख़बरों के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे इन स्वास्थ्य कर्मियों की सुध ली है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश (Ordinance) पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस अध्यादेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल कर्मचारियों के साथ हिंसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इतना ही दो लाख रुपए तक आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान किया गया है।
हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी
इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है। जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। जावड़ेकर ने आगे कहा कि मेडिकलकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा
वहीं गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा आगे बताया गया कि अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि मेडिकल कर्मचारियों पर हमलों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा।