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Municipal Corporation Shimla //Himachal Pradesh High Court //Verdict
Last Updated on November 25, 2022 by Neha Raina
राजधानी में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करेगा। निगम ने इस पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने यह अहम फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने शहर में बिना अनुमति लग रहे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। होर्डिंग्स व पोस्टर से न केवल शहर के लोग परेशान हैं बल्कि इससे शहर की खूबसूरती दागदार हो रही हैए गंदगी भी फैल रही है। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। इसमें 10 हजार रुपए का प्रावधान है। इसके बाद 500 रुपए प्रतिदिन रहेगा। यह वार्ड के कनिष्ठ अभियंता की जिम्मेदारी रहेगी कि कहीं उनके वार्ड में बिना अनुमति पोस्टर और बैनर तो नहीं लग रहे। हर वार्ड में इसकी निगरानी के लिए अभियंता की अगुवाई में कमेटियां बनाने का भी फैसला लिया है। आशीष कोहली ने कहा कि शहर में बिना अनुमति लगे सभी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए जाएंगे। शहर में सार्वजनिक संपत्तियों पर लगने वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स की शिकायत करने के लिए नगर निगम ने टोल फ्री नंबर 1916 भी जारी कर दिया है। इस पर लोग शिकायत कर सकते हैं।