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संजौली मस्जिद मामलाः मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला स्टे, अब 11 नवंबर को सुनवाई
Sanjauli Mosque Case: संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष (Muslim side)की याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग ने सुना। मुस्लिम पक्ष की ओर से नजाकत अली हाशमी ने जिला अदालत में याचिका दायर की (Petition filed) है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती है। ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन (All Himachal Muslim Association) से जुड़े नजाकत अली हाशमी का तर्क है कि उन्होंने इस मस्जिद निर्माण के लिए डोनेशन दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका में तर्क दिया गया है कि मोहम्मद लतीफ और सलीम किस आधार पर नगर निगम आयुक्त की अदालत में पेश हो रहे थे। याचिका में नजाकत अली हाशमी ने खुद को पीड़ित बताया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विश्व भूषण पेश हुए।
अवैध निर्माण गिराने के लिए अधिकृत नहीं
कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि संजौली मस्जिद कमेटी (Sanjauli Mosque Case)ने जिन तीन फ्लोर मस्जिद के जिस दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को खुद हटाने की पेशकश की है, वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। ऐसे में मस्जिद के तीन फ्लोर हटाने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी (Sanjauli Mosque Committee) पेशकश नहीं कर सकती है। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत से मामले में स्टे भी मांगा, लेकिन अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिल सका। मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होनी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रवीण गर्ग ने सारा रिकॉर्ड तलब (Record summons)किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन होगी
नजाकत अली हाशमी पर खड़े किए सवाल
वहीं, संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगत पाल भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की मांग की। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत इस मामले में 11 नवंबर को ही अपना फैसला सुनाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि वह स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले में पार्टी बनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 21 अक्टूबर को हिमाचल हाईकोर्ट ( Himachal High Court) से भी आदेश आए हैं। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को 20 दिसंबर तक निपटने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेशों की पालन किया जाना जरूरी है। जगत पाल ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले नजाकत अली हाशमी खुद पांवटा साहिब से शिमला आए हैं। इस पूरे मामले में वे ना तो स्टेकहोल्डर हैं और ना ही पीड़ित हैं। इसी आधार पर अधिवक्ता जगत पाल ने उनकी याचिका पर भी सवाल खड़े किए।
नगर निगम से मामले से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए
इस मामले में वक्फ़ बोर्ड की ओर से अदालत में पेश हुए भूप सिंह ने कहा कि थर्ड पार्टी ने खुद को कंसर्निंग पार्टी बताते हुए जिला अदालत में अपील की गई है। अपीलकर्ता की ओर से मेंटेनेबिलिटी (Maintainability) को चुनौती दी गई है, साथ ही मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने पर भी स्टे मांगा गया है इसके अलावा लोकल रेजिडेंट्स (Local Residents)की ओर से भी पार्टी बनाए जाने को लेकर अपील की गई है। न्यायालय ने नगर निगम से मामले से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए हैं साथ ही अब इस पूरे मामले पर 11 तारीख को न्यायालय कोई निर्माण लेगा।
संजू चौधरी