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Himachal: 9 माह के लिए जारी रहेगी न्यू एक्साइज पॉलिसी, क्या-क्या होगा- जाने
शिमला। यहां सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत इस वर्ष 1,829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है। कैबिनेट ने कोविड (Covid) के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का निर्णय लिया। नई आबकारी नीति (New Excise Policy) प्रथम जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक नौ महीनों के लिए लागू रहेगी। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट/ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस (Renewal Fee) पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान की गई।
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टेंट आवास में शराब परोसने के लिए नए लाइसेंस को मंजूरी
नई नीति के अनुसार आइएमएफएल (IMFL) के कम कीमत वाले ब्रॉड सस्ते होंगे, क्योंकि लाइसेंस फीस तथा एक्साइज डयूटी में कटौती तथा अंतर जिला व जिले के भीतर कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति प्रदान की गई है। नई आबकारी नीति शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्ज को देसी शराब के कोटे (Country Liquor Quota) का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा देगी। रिटेल लाइसेंसधारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। यह पहले 30 प्रतिशत था। इसमें लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत और कोटे में तीन प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। टेंट आवास में शराब परोसने के लिए नए लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की गई तथा वाइन उत्पादन इकाइयों तथा वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस (New License) को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार कुछ नियमों और शर्तों के साथ पेट्रोलियम कंपनियों को विशेष आपूर्ति के उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए डी-2ई फार्म में नए लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री के लिए एल-10बीबी फार्म में लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान की गई। होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई। सीएसडी कैंटीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती की गई तथा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैंटीन के शराब लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई।
आबकारी पुलिस की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की
कैबिनेट ने अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी, अवैध व्यापार और शराब की अवैध बिक्री के कारण राजकोष को होने वाले आबकारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग (Excise and Taxation Department) में आबकारी पुलिस की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। सब-वेन्ड जोड़ने की लागत में काफी कमी की गई है और तय कोटा ना उठाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का युक्तिकरण किया गया है, जबकि थोक व्यापारियों को भंडारण तथा परिवहन के दौरान ब्रेकेज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.6 प्रतिशत किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सभी हितधारकों जैसे सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, बोटलिंग प्लांट, डिस्टिलरीज और होटल व बार को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से फीडबैक लिया गया, जिस आधार पर निर्णय लिए गए।
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टोल पट्टों को एक माह तक बढ़ाने का निर्णय
कैबिनेट ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून, 2021 तक एक माह तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी। वर्ष 2021-21 के लिए पट्टे 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्यशील रहेंगे। कैबिनेट ने बजट 2021-22 (Budget 2021-22) में सीएम की घोषणा के अनुसार चारा विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नई योजना को स्वीकृति दी। यह परियोजना प्रदेश में उच्च पैदावार वाली घास की सदाबहार किस्मों और चारे के लिए उपयोग किए जाने वाले वृक्षों के पौधरोपण तथा किसानों तथा गौ-सदनों में बांटने को भी बढ़ावा देगी। बैठक के दौरान जिला शिमला (Shimla) के जुन्गा के ऐतिहासिक दशहरा उत्सव को जिला स्तरीय मेला घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
उप तहसील नगरोटा सूरियां का स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के तहत ठाकुरद्वारा में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जिला चंबा के तेलका में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय भी लिया गया। जिला कांगड़ा की उप तहसील नगरोटा सूरियां का स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन सहित तहसील बनाने का निर्णय भी लिया गया। जिला बिलासपुर (Bilaspur) के श्री नैना देवी जी के टोबा संगवां (कौंलावाला टोबा), तहसील सदर के खारसी तथा तहसील झंडुता के बदोल व रोहाल में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवार वृत्त के लिए पटवारी के एक पद तथा अंशकालिक कर्मचारी के एक पद के सृजन सहित नए पटवार वृत्तों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
सराहां में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल
बैठक के दौरान जिला सोलन की तहसील नालागढ़ में मैसर्ज आरकेवी. स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड कालाअंब को एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (शराब) पर आधारित इथेनोल प्लांट, डिस्टिलरी व ब्रूरी स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने जिला सिरमौर (Sirmaur) के सराहां में लोक निर्माण विभाग (PWD) का नया मंडल तथा गगल शिकोर में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की। सराहां-दो तथा गगल शिकोर में इन कार्यालयों के लिए आवश्यक पदों के सृजन सहित दो नए सैक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया।
विधायक करेंगे एसडीएम के साथ समीक्षा
कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ जमुला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। सोलन जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा मेहलोग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन के धर्मपुर स्थित 6 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को 50 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। लोगों की सुविधा के लिए जिला मंडी के स्वास्थ्य उप केंद्र तत्तापानी को सांविधार कंदेरी में स्थानातंरित करने को भी अपनी मंजूरी दी। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को उनके संस्थानों में टीकाकरण में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विधायक संबंधित उपमंडलाधिकारी के साथ होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रह रहे कोविड रोगियों के कल्याण तथा उपचार सुनिश्चित करने की समीक्षा करेंगे।
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