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Cabinet: नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला, हिमाचल में भी खुलेंगे शराब के ठेके
शिमला। कैबिनेट (Cabinet) ने नई एक्साइज पॉलिसी को 1 जून 2020 से लागू करने का निर्णय लिया है। जोकि 31 मई 2021 तक चलेगी। वहीं पुरानी पॉलिसी (2019-20) 31 मई 2020 तक जारी रहेगी। इसके अलावा कोविड 19 अवधि के दौरान ठेके बंद रहने से रिटेल एक्साइज लाइसेंसी की फीस भी नहीं लेने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रिटेल लाइसेंसी 2019-20 का बचा हुआ कोटा भी उठा सकेंगे, जिन्होंने 31 मार्च तक फीस जमा करवा दी है। नई टोल पॉलिसी भी 1 जून 2020 से लागू होगी। 31 मई 2021 तक चलेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन तीन के बाद प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण राहत देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड से निपटने के लिए तीन प्रजेंस्टेशन दी गई,
जिसमें आर्थिक सुधारों को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई। दूसरी स्वस्थ्य को लेकर हेल्थ विभाग में आज तक के काम की समीक्षा के साथ आगामी रणनीति बनाई गई। तीसरी में रेवेन्यू विभाग की प्रजेंस्टेशन दी गई, जिसमें आजतक के नुकसान, कोविड पर खर्च राशि और प्रदेश के भीतर लोगों के हालात पर मंथन किया गया। कैबिनेट ने आईजीएससी में दो अस्सिटेंट प्रोफेसर के पदों को स्वीकृत दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में एमएचए की गाइडलाइन के अनुसार शराब के ठेके भी खुलेंगे।
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