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चंडीगढ़ में वाहन खड़ा करने के लिए पूरी करनी होगी ये शर्तें, New parking policy लागू
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh) में नई पार्किंग पॉलिसी ( New parking policy)लागू कर दी गई है। प्रशासन ने चंडीगढ़ में बढ़ रहे वाहनों के दबाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। नई पॉलिसी के तहत साइकिलिंग को बढ़ावा देने और कारों का कम इस्तेमाल करने पर खास ध्यान दिया गया है। इसी के साथ सार्वजनिक परिवहन(Public transportation) के इस्तेमाल को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं।
नए नियमों के तहत अब जिस कंपनी में 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से शटल बस सेवा (Shuttle bus service) शुरू करनी होगी। इसमें सरकारी विभाग को भी शामिल किया गया है। इस पॉलिसी में चंडीगढ़ प्रशासन का भी जिक्र किया गया है। पार्किंग पॉलिसी के ड्राफ्ट (Draft) के अनुसार शहर में एक कनाल या उससे ऊपर के प्लॉट के बाहर सड़क पर या सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने पर पाबंदी होगी। ऐसा करने पर वाहन जब्त (Vehicle seized) कर चालान करने का प्रावधान होगा। गाड़ी खरीदते समय लोगों को पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट (Parking space certificate) देना होगा।
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नई पॉलिसी के तहत व्यक्ति को तभी गाड़ी का पंजीकरण दिया जाएगा, अगर व्यक्ति के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी, शर्त पूरी न होने पर गाड़ी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि कई कमियों के चलते ये पार्किंग पॉलिसी(Parking Policy) करीब तीन साल से अधर में लटकी थी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार भी लगाई थी। हालांकि अब पॉलिसी को शहर में लागू कर दिया गया है. इस पॉलिसी का मकसद शहर में बढ़ती गाड़ियों की संख्या पर पूरी तरह से लगाम लगाना है।
