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हिमाचलः पांवटा साहिब में शराब की फैक्टरी का लाइसेंस कैंसिल, जांच के बाद सील भी की
शिमला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने इसी की निरंतरता के चलते सिरमौर ज़िले( Sirmour District) में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की ओर से सिरमौर ज़िले के नारीवाला, पांवटा साहिब स्थित शराब की एक फैक्टरी (liquor factory)में अनियमिताओं की जांच की जा रही थी। इस जांच में शराब बनाने, इसके रख-रख़ाव और ढुलाई से जुड़ी कई खामियां पाई गई। जिसमें पाया गया कि यमुना बेवरेजेस कंपनी ( Yamuna Beverages)ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध पास/परमिट के ढुलाई की। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कंपनी ने लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघन किया है और इससे पहले भी भारी जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य कर एवं आबकारी कमिशनर यूनुस ने उक्त शराब की फ़ैक्टरी का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। इस फ़ैक्टरी को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। यह कार्रवाई HP Excise Act, Distillaries rules और HP bonded warehouse rules के तहत की गई है।
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ग़ौरतलब है कि कुछ रोज़ पहले भी आबकारी विभाग की नूरपुर टीम ने पंजाब के साथ लगते सीमान्त क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त रुप से कार्रवाई की थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कार्यवाही की और लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नष्ट कर दिया था। यूनुस ने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है जो भविष्य में भी जारी रहेगी।