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Whatsapp Privacy Policy पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी, निजता का उल्लंघन हो रहा डिलीट कर दें APP
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (Whatsapp new Privacy Policy) को लेकर दायर की गई याचिका पर टिप्पणी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को हुई सुनवाई (Hearing) के दौरान कहा है कि व्हाट्सऐप डाउनलोड (Whatsapp Download) करना अनिवार्य नहीं है, ये तो इच्छा पर निर्भर है। इससे पहले हुई सुनवाई में भी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी (Comment) की गई थी। उस टिप्पणी में कहा गया था कि यदि आपकी प्राइवेसी (Privacy) इससे प्रभावित हो रही है तो व्हाट्सऐप डिलीट कर दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर की थी।
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दरअसल व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि व्हाट्सऐप लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करता है। ऐसे में इस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली होईकोर्ट में पक्ष रखा था। केंद्र सरकार की ओर से कहा कि यह भी चिंता का विषय है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सऐप द्वारा नीति में एकतरफा बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि वॉट्सऐप नई निजिता नीति के संबंध में भारतीय उपयोगकर्ताओं और यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के साथ अलग-अलग ढंग से पेश आ रहा है, जो चिंता का विषय है।