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हिमाचल: करुणामूलक भर्ती पर सरकार का बड़ा फैसला, खत्म की ये शर्त; आदेश जारी
शिमला। हिमाचल में जयराम सरकार ने सोमवार को करुणामूलक भर्ती (Compassionate Recruitment) पर बड़ा फैसला किया है। जयराम सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देने के लिए कुछ छूट प्रदान की हैं। सरकार ने इन भर्तियों के लिए विभागों में पांच फीसदी पदों पर ही नियुक्ति की सीलिंग को खत्म कर दिया है। सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) ने इस संबंध में सोमवार को कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। अब संबंधित विभाग वित्त विभाग के परामर्श के बिना सीएम की मंजूरी के बाद नियुक्ति कर सकेंगे। मामले वित्त विभाग में भेजे जाने से छूट प्रदान की है। यह भर्ती बेलदार और डाइंग कैडर को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के अन्य रिक्त पदों पर होगी।
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नए आदेशों के अनुसार तृतीय श्रेणी के लिए आवेदन कर चुके करुणामूलक आवेदक भी अगर चतुर्थ श्रेणी में भर्ती (class IV Recruitment) होना चाहते हैं तो वे हो सकते हैं। इसके लिए वे भी पात्र होंगेए मगर इससे वे तृतीय श्रेणी में भर्ती नहीं होंगे। करुणामूलक अभ्यर्थियों की ये भर्तियां विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के अविज्ञापित सीधे कोटे के पदों से होंगी। यह नियुक्तियां दैनिक वेतन भोगी आधार पर होंगी। इन भर्तियों के मामले में पांच फीसदी की सीलिंग को सात मार्च 2019 को जोड़ा गया थाए इस शर्त को खत्म किया गया है। हालांकि, विभागों को यह कहा गया है कि उन्होंने कितने पद भरे हैं और करुणामूलक नौकरियों के मामले पीछे कितने बचते हैं, वे इसका एक तय प्रारूप पर हर महीने वित्त विभाग को ब्योरा भेजेंगे।
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