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हिमाचल: NPS कर्मियों के लिए 2009 की अधिसूचना हो लागू, कैबिनेट बैठक से आस
कांगड़ा। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से एक बार फिर 2009 की केंद्र की अधिसूचना (Notification) को हिमाचल में लागू करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन के कांगड़ा जिला प्रधान राजिन्दर मन्हास ने कहा कि इस समय कोरोना (Corona) महामारी से निपटने में सरकारी कर्मचारी फ्रंट बैरियर की अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग (Health Department) व पुलिस विभाग (Police Department) के कर्मचारी हाई रिस्क में दिन रात इस महामारी से निपटने में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ इस संकट काल में बिजली विभाग व जल शक्ति विभाग के कर्मचारी भी रात दिन सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे में एक लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2009 की अधिसूचना का हिमाचल में लागू करना बहुत जरूरी हो गया है।
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इस अधिसूचना के तहत एनपीएस कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत पर या उसके अपंग होने पर परिवार को या कर्मचारी को पुरानी पेंशन (Old Pension) के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश (UP) के साथ कई राज्य लागू कर चुके हैं। पर हिमाचल में अभी तक लागू नहीं किया गया है। जिला प्रधान ने कहा कि पिछले कल भी स्वारघाट के एक 39 वर्षीय एनपीएस कर्मचारी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जिसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर यह अधिसूचना लागू होती तो दिवंगत कर्मचारी के परिवार को फैमिली पेंशन (Family Pension) का लाभ मिल जाता, जिससे कर्मचारी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलती। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में हिमाचल का हर कर्मचारी प्रदेश सरकार के साथ है और किसी भी तरह के सहयोग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है तो ऐसे में सरकार की भी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार आगामी कैबिनेट (Cabinet) मीटिंग में इस अधिसूचना को प्रदेश सरकार जल्द लागू करेगी।
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