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बुकिंग क्लर्क से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन सकते हैं HRTC के कंडक्टर
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने व्यवस्था दी है कि HRTC में कंडक्टर से बुकिंग क्लर्क (Booking Clerk) के पद पर भेजे गए कंडक्टरों (Conductors) का इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन (Promotion) का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने प्रताप चंद और अन्य कंडक्टरों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए HRTC को कंडक्टरों की वरीयता सूची में पुनः शामिल कर उन्हें तमाम सेवा लाभ देने के आदेश दिए।
प्रार्थीगण जो कंडक्टरों के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्हें बुकिंग क्लर्क के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लाभ से इस कारण वंचित कर लिया गया कि बुकिंग क्लर्कों के लिए पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रार्थियों की दलील थी कि उनका कंडक्टर के पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार है, क्योंकि बुकिंग क्लर्क के पद पर उनकी पदोन्नति नहीं हुई है। उन्हें ताजा नियुक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रार्थियों ने तो बुकिंग क्लर्क के पद पर दिए गए विकल्प (Options) को भी वापस ले लिया था और उन्हें वरिष्ठ कंडक्टर के पद पर पुनः समायोजित कर लिया गया था।
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पदोन्नति नियमों में संशोधन के आदेश
प्रार्थियों ने उन्हीं की तरह स्थानांतरित बुकिंग क्लर्को के कई मामलों का हवाला देते हुए उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति देने की गुहार लगाई थी, जिन्होंने कंडक्टर के पद पर वापस जाने का विकल्प दिया था। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए उन्हें कंडक्टर की वरीयता सूची में समायोजित करने के पश्चात उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर इंस्पेक्टर के पद पर तय तारीख से पदोन्नति लाभ दिए जाने के आदेश पारित कर दिए। कोर्ट ने HRTC को यह भी आदेश जारी किया कि वह भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करें और बुकिंग क्लर्को व अड्डा कंडक्टरों को भी इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति का लाभ देने का प्रावधान बनाए, जिनका वेतनमान कंडक्टरों के समान होने के बावजूद भी उन्हें पदोन्नति के लाभ से वंचित कर लिया गया है।