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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला: ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषी करार, एक आरोपी बरी
Last Updated on January 20, 2020 by
नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Rape Case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) समेत19 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक को बरी कर दिया गया है। बता दें कि फिलहाल मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है। अब 28 जनवरी को दोषियों के सजा को लेकर कोर्ट में बहस होगी।
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गौरतलब है कि इस मामले पर फैसला अब तक तीन बार टल चुका था, लेकिन आज कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। ब्रजेश ठाकुर को रेप और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई। ये मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुर्खियों में आया था। दरअसल, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट कई आश्रय गृहों में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होने की बात सामने आई थी। इसके बाद मुजफ्फरनगर के बालिका गृह में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। वहीं मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी।