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बदलेंगे पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के नियम, हिमाचल सरकार का मसौदा जारी
लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती (Police Constable Recruitment) अब पुलिस मुख्यालय (PHQ) नहीं करेगा। अब यह भर्ती किसी एजेंसी से करवाई जाएगी। भर्ती करवाने के लिए शारीरिक दक्षता (Physical) और हाइट से जुड़े मानकों को सख्त किया गया है। राज्य के गृह विभाग (Himachal Home Department) ने नए भर्ती नियमों का एक मसौदा आपत्तियों और सुझावों के लिए सामने रखा है। इस पर आगामी 15 दिन में आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। ड्राफ्ट में 9 अगस्त 2021 के भर्ती नियमों की जगह नए नियम लागू करने का प्रस्ताव है। मसौदे में एजेंसी को परिभाषित (Defined) नहीं किया गया है। ऐसे में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती या तो हिमाचल करेगी। नए नियमों में पुलिस भर्ती के दौरान डोप टेस्ट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि मादक पदार्थों (Drug Abuse) का इस्तेमाल करने वालों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके।
दो साल का रहेगा प्रोबेशन
गृह विभाग नए भर्ती होने वाले जवानों के लिए सामान्य प्रशिक्षण के साथ चार माह का कमांडो प्रशिक्षण (Commando Training) अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले यह ट्रेनिंग सामान्य प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को ही मिलता था। प्रशिक्षण की अवधि 9 माह की होगी। उसके बाद पीटीसी डरोह में 4 हफ्ते का कमांडो टेस्ट पास करना होगा। सामान्य प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण सहित कुल दो वर्षों का प्रोबेशन पीरियड (Probation Period) होगा।
ग्राउंड टेस्ट के बाद होगी लिखित परीक्षा
पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए कुल 100 अंक होंगे, जिसमें ग्राऊंड टेस्ट (Ground Test) पास करने वालों की 90 अंक की लिखित परीक्षा और एक से छह अंक उम्मीदवार की लंबाई और एनसीसी के लिए एक से चार अंक मिलेंगे।
साल में एक बार होगी भर्ती
कांस्टेबलों की भर्ती साल में एक बार या रिक्तियों के आधार पर शत प्रतिशत नियमित तौर पर होंगी। कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए हिमाचली और प्रदेश के स्कूलों से 10वीं व 12वीं पास करने वाले ही पात्र होंगे।
दोनों वर्गों में बढ़ाया कद
ड्राफ्ट में कांस्टेबल भर्ती के लिए सभी श्रेणियां के लिए लंबाई में एक-एक इंच की वृद्धि की गई है। पहले सामान्य वर्ग में पुरुषों की भर्ती के लिए 5.6 फीट व आरक्षित वर्ग के लिए 5.4 फीट लंबाई तय थी। इसके अलावा महिलाओं के सामान्य वर्ग में 5.2 फीट व आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए पांच फीट लंबाई (Height) तय थी। अब पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 5 फीट 7 इंच से कम होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों की लंबाई 5 फीट 3 इंच से कम होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा।
महिलाओं के लिए 30 परसेंट आरक्षण
वहीं पुलिस कॉन्स्टेबलों के कुल भर्ती में अब 30 प्रतिशत पद महिलाओं (Women Reservation) के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि चालक के पदों को पुरुष वर्ग से ही भरा जाएगा। पहले महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत पद आरक्षित रहते थे।
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दौड़ का समय भी घटाया
नए मानकों में 100 मीटर की दौड को शारीरिक परीक्षा में शामिल करने के अलावा पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ को पूरा करने की समय अवधि को एक मिनट जबकि 800 मीटर की महिलाओं की दौड़ को आधा मिनट कम कर दिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला किया है। इनमें 877 मेल, 292 फीमेल कांस्टेबल और 57 ड्राइवर शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती नए नियमों के अनुसार होगी।