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हाईकोर्ट से HPTDC को राहतः 31 मार्च तक खुले रहेंगे ये 9 होटल, पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश
HPTDC Hotels: एचपीटीडीसी( HPTDC) के घाटे में चल रहे नौ होटलों के मामले की हाईकोर्ट डिविजन बैंच (High Court Division Bench)में सुनवाई हुई। घाटे में चल रहे होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों पर रोक लगा दी है न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने सेवानिवृति लाभ में देरी से जुड़े मामले में पर्यटन निगम की अपील पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सेवानिवृत मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके तमाम सेवानिवृति लाभ 10 दिनों के भीतर व चतुर्थ श्रेणियों के सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके सेवानिवृति लाभ का 60 से 65 फीसदी लाभ एक माह के भीतर अदा कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने इस आश्वासन पर मामले की सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश दिए। आज जिन होटलों के संबंध में ये आदेश आए हैं उनमें गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लॉस्म फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणू शामिल है।
पहले 9 होटलों को सशर्त चलाने की अनुमति दी थी
इससे पहले हाईकोर्ट ( High court)ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एचपीटीडीसी ने एकल पीठ के समक्ष आवेदन दायर कर होटलों को बंद करने के आदेशों को वापिस लेने की गुहार लगाई थी। एकल पीठ ने 22 नवंबर को एचपीटीडीसी ( HPTDC) को 31 मार्च 2025 तक 9 होटलों को सशर्त चलाने की अनुमति दी थी। परंतु एकल पीठ ने 9 होटलों को बंद करने के आदेशों को बरकरार रखा था। आज अब बाकी बचे नौ होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई।
कुलभूषण खजूरिया
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