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Nirbhaya Case: कोर्ट ने नहीं रद्द किया दोषियों का डेथ वॉरंट, कल है फांसी पर लटकाने की तारीख
Last Updated on March 2, 2020 by
नई दिल्ली। दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले (Nirbhaya Case) के दोषी पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन (Curative petition) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से खारिज होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने दोषियों को बाद झटका दिया है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए दोषियों का डेथ वॉरंट (Death Warrant) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अक्षय और पवन ने डेथ वॉरंट पर रोक लगाने की अपील की थी।
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गौरतलब है कि निर्भया मामले के चारों दोषियों को 3 मार्च यानीकल फांसी दी जानी है। इस सब के बीच सोसही पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में एक नई अर्जी लगाते हुए कहा है कि इस केस में कुछ नई चीजें हुई हैं और पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है। कोर्ट द्वारा इस अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पवन कुमार ही एक मात्र दोषी है, जिसके पास कुछ कानूनी विकल्प बचा था। इसमें क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। अब केवल दया याचिका का ऑप्शन बचा है।