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बिना विभागीय पहचान पत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को सचिवालय में No Entry
शिमला। विभिन्न बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) में हिस्सा लेने के लिए सचिवालय आने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी अपना विभागीय पहचान-पत्र (Identity Card) साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को सचिवालय (Secretariat) में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सचिवालय में कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) का एक मामला सामने आने के बाद यहां प्रवेश के लिए वैध पास होना अनिवार्य किया गया है। राज्य सचिवालय में प्रवेश के लिए केवल उन्हीं गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जिन्हें सचिवालय स्वागत कक्ष से वैध प्रवेश पास जारी किया गया है। विभिन्न बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेने के लिए सचिवालय आने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी अपना विभागीय पहचान-पत्र साथ रखना अनिवार्य बनाया गया है।
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उन्होंने कहा कि यह ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारी संबंधित विभाग द्वारा जारी किए गए पहचान-पत्र साथ नहीं ला रहे हैं, जिससे दिशा-निर्देशों को लागू करने में असुविधा हो रही है। विभिन्न विभागों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए तैनात किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Employees) को भी सचिवालय में प्रवेश के लिए वैध विभागीय पहचान-पत्र साथ रखना अनिवार्य है। उन्होंने सभी से इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सचिवालय आने वाले विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों को वैध विभागीय पहचान-पत्र के बिना सचिवालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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