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पाकिस्तान समेत तीन देशों से आए गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारतीय नागरिकता-मांगे आवेदन
कोरोना काल के बीच ही केंद्र की मोदी सरकार ने शरणार्थियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। देश के 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान,बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों (Non-Muslim Refugees) को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए इन लोगों से भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा,राजस्थान,गुजरात,पंजाब व छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में रहने वाले इन शरणार्थियों का धर्म हिंदू,सिख,बौद्ध व जैन है। गह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने हालांकि, वर्ष 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है।
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बताया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। केंद्र सरकार ने (Citizenship Amendment Act) नागरिकता संशोधन कानून वर्ष 2019 में बनाया था। इस कानून में तीन पड़ोसी देशों से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ये देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान। भारत में पांच साल पूरा कर चुके इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की शर्त थी।