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J&K: Mehbooba Mufti को उनके घर शिफ्ट करने के आदेश, अभी हिरासत से राहत नहीं
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती (Mehbooba Mufti) को उनके घर में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्हें जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 हटाए जाने के बाद से नजरबंद किया गया है। हालांकि, घर शिफ्ट होने के बाद भी उनकी हिरासत जारी रहेगी। इस दौरान उनके घर फेयर व्यू उप को ही जेल में तब्दील किया जाएगा। गौर हो, महबूबा मुफ़्ती को जनसुरक्षा अधिनियम के तहत ट्रांसपोर्ट यार्ड के सरकारी बंगले में नजरबंद किया गया था। इससे पहले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था। हालांकि, उन दोनों पर से पीएसए हटा दिया गया है।
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जानकारी के लिए बता दें, एक अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार के पास कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच अधिवास कानून जारी करने का समय है तो उन्हें महबूबा मुफ्ती को रिहा करने का समय क्यों नहीं मिल सकता है। उमर के अलावा महबूबा मुफ्ती की बेटीने भी सरकार को पत्र लिखकर अपनी मां की रिहाई की मांग की थी। उन्होंने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए कहा था कि दुनियाभर में कोरोना वायरस फैला हुआ है। अभी तक इस वायरस का कोई ईलाज भी नहीं मिल पाया है ऐसे में इन सभी पहलुओं को देखते हुए मेरी मां व जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा सहित अन्य लोगों को रिहा किया जाए।
महबूबा की बेटी इल्तिजा ने उपराज्यपाल से कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए आइसोलेशन में रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। भीड़भाड़ वाली जेल और स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण देश व प्रदेश की जेलों में अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद से बंद कैदियों को यह वायरस अपनी चपेट में ले सकता है।