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निजी वाहनों में ढोई जा रही थी सवारियां, आरटीओ ने लगाया 25 हजार जुर्माना
वी कुमार/ मंडी। कारपूलिंग मोबाइल एप ब्ला-ब्ला पर परिवहन और पुलिस विभाग ने शिकंजा कसा है। कारपूलिंग के नाम पर निजी वाहनों द्वारा सवारियां ढोने से परेशान मंडी शहर के टैक्सी चालकों ने इसकी शिकायत आरटीओ ऑफिस मंडी ( RTO Office Mandi)में की थी। मंगलवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व पुलिस प्रशासन ( Regional Transport Officer and Police Administration)ने कार्रवाई करते हुए नाका लगाकर तीन निजी वाहन चालकों को बिना परमिट सवारियां ढोते हुए पकड़ लिया। ये गाड़ियां कारपूलिंग ( carpooling) के नाम पर कुछ लोगों को बतौर सवारी लेकर जा रही थी। इन तीनों के चालान काटे गए और इन्हें 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। टैक्सी ऑपरेटरों ( Taxi operators)का कहना है कि सीजन के समय भी उन्हें सवारियां नहीं मिल रही है जबकि निजी वाहन चालक अवैध सवारियां बैठाकर चांदी कूट रहे हैं। टैक्सी चालकों ने सरकार और विभाग से गुहार लगाई है कि नीजि वाहनों में कारपूलिंग के नाम पर सवारियां ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये लोग बस से भी कम किराए पर सवारियां ढो रहे हैं।
कोई लाइसेंस और परमिट नहीं है
वहीं, मौके पर मौजूद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधीक्षक रमेश शर्मा ने बताया कि जिस सर्विस ऐप के माध्यम से सवारियों को ढोया जा रहा है, उनके पास कोई लाइसेंस और परमिट ( licenses and permits)नहीं है। उन्होंने बताया कि निजी वाहनों में बिना परमिट सवारियां ढोने पर तीन वाहन चालकों को 25 हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि निजी वाहन के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेवार सवारी स्वयं होगी।
क्या है ये “ब्ला-ब्ला”
ब्ला-ब्ला एक कारपूलिंग मोबाईल एप( Carpooling Mobile App) है। उदाहरण के लिए यदि कोई अपनी निजी गाड़ी से मंडी से चंडीगढ़ जा रहा है तो वो इस एप पर अपनी जानकारी शेयर कर देगा और बताएगा कि उसके साथ कितने और लोग जा सकते हैं। फिर मंडी से चंडीगढ़ जाने वाला इससे संपर्क करेगा और बस से भी कम किराए में मंडी से चंडीगढ़ चला जाएगा। कारपूलिंग के नाम पर यह सबकुछ हो रहा है, जिससे टैक्सी चालकों का धंधा चौपट हो गया है।
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