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रिश्वत मामले के दोषी Patwari और ढाबा मालिक को एक-एक साल की कैद
Last Updated on January 4, 2020 by
धर्मशाला। स्पेशल जज धर्मशाला (Spl. Judge Dharamshala) ने रिश्वत के मामले (Bribery Case) में एक पटवारी (Patwari) और एक अन्य व्यक्ति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों को एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। दोषी पटवारी अनिल कुमार पुत्र प्रताप चंद निवासी समलोटी कांगड़ा को एक साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही राकेश कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी रजियाणा को एक साल की कैद और 15 हजार जुर्माना लगाया है। मामला अशोक कुमार पुत्र बिशन दास की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
क्या था मामला
विजिलेंस की ओर से मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि करीब नौ साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। वर्ष 2010 में कांगड़ा के रजियाणा पटवार सर्कल में तैनात तत्कालीन पटवारी अनिल कुमार ने अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति से उसकी जमीन का इंतकाल करवाने के लिए 15 हजार रुपए की मांग की थी। इस दौरान उसने तीन हजार अशोक कुमार से ले लिए थे और अन्य 12 हजार रुपए लेने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले कि अशोक कुमार पटवारी को ये रकम सौंपने से पहले इस पूरे मामले की जानकारी विजिलेंस धर्मशाला को भी दे दी। शिकायतकर्ता ने तय वक्त के मुताबिक मौके पर पहुंचकर पटवारी को 12 हजार रुपए की रकम देनी चाही तो पटवारी ने साथ ही बैठे ढाबा मालिक राकेश कुमार की ओर इशारा कर रकम उसे देने को कहा। जब राकेश कुमार ने ये रकम ली तो विजिलेंस टीम ने उसे रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम कानून के मुताबिक अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किया था। करीब नौ साल तक अदालत में विचाराधीन इस मामले में 14 गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया।