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दो PAN कार्ड रखने पर होगा जुर्माना, बैंक खाते भी किए जा सकते हैं फ्रीज
भारत में पैन कार्ड को एक जरूरी दस्तावेज माना गया है। पैन कार्ड (PAN Card) आईडेंटिफिकेशन के लिए एक अहम दस्तावेज हैं। पैन कार्ड में क्रिप्टिक वैल्यू के साथ 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या होती है। पैन कार्ड आईडेंटिटी प्रूफ (Identity Proof) के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर पैसों के लेन-देन तक होने लगा है।
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बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं तो उसे तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा।
पैन कार्ड की गलत जानकारी देने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए जरूरी है कि पैन कार्ड में किसी भी तरह की गलती को ठीक करा लें। पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो किसी भी व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। पैन कार्ड को आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल उन लोगों के बीच ज्यादा होता है जिनके पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़ा कोई काम होता है। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए भी अब पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। हालांकि कई बार लोग एक से अधिक पैन कार्ड अपने पास रखते हैं, जो कि दंडनीय अपराध है।
पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रोसेस
पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रोसेस बहुत आसान है। पैन कार्ड सरेंडर के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन डेटा में बदलाव या सुधार के विकल्प पर क्लिक करके कॉमन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फिर इसके बाद एनएसडीएल (NSDL) के कार्यालय में फॉर्म के साथ दूसरा पैन कार्ड जमा करवाना होगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।