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पहली September से Life Certificate और अन्य दस्तावेज जमा करवा सकेंगे पेंशनभोगी
Last Updated on July 1, 2020 by Deepak
शिमला। पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life certificate) और अन्य दस्तावेज जमा करवाने की तिथि घोषित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम और वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज वर्ष 2020-21 के लिए 1 सितंबर, 2020 से जमा करवाए जा सकेंगे। पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वेबसाइट Himkosh.hp.nic.in पर उपलब्ध हैं, डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
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अखिल भारतीय सेवाएं पेंशन भोगी (Pensioners) द्वारा भी इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जो CPAO के माध्यम से पेंशन आहरण कर रहे हैं तथा जिन्हें DTO-CTO द्वारा पेंशन भुगतान किया जा रहा है। संबंधित प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वेबसाइट Himkosh.hp.nic.in पर उपलब्ध है, डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। पेंशन भोगी अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि जीवन प्रमाण पत्र के साथ कोष कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि आधार नंबर को ई-पेंशन प्रणाली में जोड़ा जा सके। वर्ष 2019-20 के लिए जमा जीवन प्रमाण पत्र 31 अगस्त, 2020 तक मान्य होगा। जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होगा।